राजसमंद में सरकारी मेडिकल कॉलेज स्वीकृत कराने के लिए सरकार प्रयासरत
- चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री
जयपुर, 10 फरवरी। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने सोमवार को विधान सभा में कहा कि राजसंमद का मेडिकल कॉलेज एमसीआई (मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया) के नियमों में नहीं आता क्योंकि वहां पर पहले से ही एक निजी मेडिकल कॉलेज है, लेकिन फिर भी सरकार राजसमंद में सरकारी मेडिकल कॉलेज स्वीकृत कराने के लिए प्रयासरत है।
डॉ. शर्मा ने प्रश्नकाल के दौरान विद्यायकों की ओर से पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए बताया कि सरकार ने राजसंमद में मेडिकल कॉलेज स्वीकृत कराने के लिए केंद्रीय चिकित्सा मंत्री डॉ. हर्षवर्धन सिंह और सचिव चिकित्सा विभाग, भारत सरकार को पत्र लिखा। यही नहीं इसकी डीपीआर के लिए आरएसआरडीसी को निर्देशित किया है। मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति केंद्र सरकार द्वारा दी जाएगी।
इससे पहले विधायक श्रीमती किरण माहेश्वरी के मूल प्रश्न का जवाब देते हुए चिकित्सा मंत्री ने बताया कि केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत प्रथम चरण में कुल 7 जिला मुख्यालयों (भरतपुर, सीकर, चूरू, डूंगरपुर, बाड़मेर, पाली तथा भीलवाड़ा) पर चिकित्सा महाविद्यालय स्वीकृत किए गए। द्वितीय चरण में धौलपुर जिला मुख्यालय पर चिकित्सा महाविद्यालय स्वीकृत हो चुका है एवं तृतीय चरण में कुल 15 जिला मुख्यालयाें (अलवर, बारां, बासवाड़ा, चितौड़गढ़, जैसलमेर, करौली, नागौर, श्रीगंगानगर, सिरोही, बूंदी, सवाई माधोपुर, टोंक, हनुमानगढ़, झुन्झूनू, दौसा) पर चिकित्सा महाविद्यालयाें की स्वीकृति केन्द्र सरकार से प्राप्त हो चुकी है।
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राजसमन्द जिले में राजकीय क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज खोलने के संबंध में भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय प्रवर्तित योजना (सीएसएस) के अन्तर्गत नवीन मेडीकल कॉलेज स्वीकृत करने के लिए सिर्फ वे ही जिले पात्र हैं, जिनमें पूर्व में कोई निजी या सरकारी क्षेत्र का मेडिकल कॉलेज खुला हुआ नहीं है। राजसंमद में पूर्व में निजी क्षेत्र का एक मेडिकल कॉलेज, अनन्ता इन्स्टीटयूट ऑफ मेडिकल साइन्सेस एंड रिसर्च सेन्टर, ग्राम कालीवास, तहसील देलवाड़ा, जिला राजसमन्द में कार्यरत है। अतः भारत सरकार को इस संबंध में योजना की शर्तो में आवश्यक संशोधन करने के लिए निवेदन किया गया है ताकि वे जिले जहां पूर्व में निजी क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज हैं वहां पर भी सरकारी क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज खोले जा सकें। इस कॉलेज के लिए प्राथमिक परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए आरएसआरडीसी को कार्यादेश दिया हुआ है।
डॉ. रघु शर्मा ने कहा कि आर.के. राजकीय चिकित्सालय, राजसमंद को कुल 17.263 एकड. जमीन आवंटित है। परिसर के समीप राजकीय भूमि उपलब्ध नहीं है। उन्होंने कहा कि नवीन महाविद्यालय के लिए जिला अस्पताल या रैफरल अस्पताल में न्यूनतम 20 एकड़ भूमि होना आवश्यक है अथवा यदि 20 एकड़ जमीन एक जगह उपलब्ध नहीं है तो दूसरा टुकड़ा जो कि 10 किलोमीटर की परिधि में हो जिसमें छोटा टुकड़ा कम से कम 5 एकड़ की साइज का हो तथा कुल भूमि 20 एकड़ से कम ना हो। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज के लिए सम्बद्ध चिकित्सालय में 200 या उससे अधिक शैय्या होनी चाहिए, जो कि राजसमन्द जिला चिकित्सालय में वर्तमान में उपलब्ध है।