नायब तहसीलदारों को मिली प्रवर्तन निरीक्षक की शक्तियां
अजमेर 6 अपे्रल। अजमेर जिले में लॉकडाउन के दौरान राशन व किराना की दुकानों, थोक विक्रेताओं तथा आटा, दाल व तेल निर्माताओं से संबंधित कामकाज पर निगरानी के लिए जिला कलक्टर ने एक बड़ा निर्णय किया है। उन्होंने जिले के नायब तहसीलदारों को उनसे संबंधित क्षेत्र में उपभोक्ता वस्तुओं के प्रभावी पर्यवेक्षण के लिए प्रवर्तन निरीक्षकों की शक्तियां प्रदान की गई हैं।
जिला कलक्टर श्री विश्व मोहन शर्मा ने आज एक आदेश जारी कर बताया कि जिले में पद स्थापित सभी नायब तहसीलदारों को अपने अपने अधिकारिता क्षेत्र में उचित मूल्य की दुकानों, किराना दुकानों, थोक विक्रेताओं, आटा, दाल, तेल, निर्माताओं के प्रभावी नियंत्रण एवं निरीक्षण करने हेतु आगामी आदेशों तक प्रवर्तन निरीक्षक की शक्तियां प्रदान की गई है। इन्हें निर्देशित किया गया है कि उनके अधिकारिता क्षेत्र मेंं इन दुकानों का प्रभावी निरीक्षण एवं नियंत्रण करें तथा राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें।
जिले में खाद्य पदार्थों की दरें निर्धारित
जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किए आदेश
कालाबाजारी की तो होगी सख्त कार्यवाही
अजमेर 6 अपे्रल। जिला मजिस्ट्रेट जिले में खाद्य पदार्थो की दरें निर्धारित कर संबंधित अधिकारियों को निर्धारित दर से अधिक राशि वसूलने वालों पर सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए।
जिला मजिस्ट्रेट श्री विश्व मोहन शर्मा ने व्यापारियों, थोक विक्रेताओं एवं खुदरा विक्रेताओं के साथ चर्चा कर दैनिक उपभोग की आवश्यक वस्तुओं की कीमतें निर्धारित की गई है । इन वस्तुओं की निर्धारित दर पर निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को भी निर्देश प्रदान किये । व्यापारियों से चर्चा करने के पश्चात चावल बासमती 21 से 27 रूपये किलो, चना दाल 64 रूपये प्रतिकिलो, मूंग मोगर 115 रूपये किलो, चीनी 39 रूपये किलो, तेल चम्बल 100 रूपये प्रति लीटर, फाच्र्यून 100 रूपये प्रतिलीटर, श्रीजी 95 रूपये प्रतिलीटर, नमक टाटा 20 रूपये किलो, नमक सादा 8 रूपये किलो, एगमार्क की पिसी 100 ग्राम हल्दी 16 रूपये, धनिया 14 रूपयेे, मिर्ची 16 रूपये, आटा 25 से 28 रूपये किलो, तुअर दाल 95 रूपये किलो, मसूर दाल 75 रूपये किलो, मूंग छिलका 115 रूपये किलो, उड़द छिलका 95 रूपये किलो, चाय 250 ग्राम 60 रूपये, आलू 25 रूपये किलो तथा प्याज 25 रूपये किलो निर्धारित की गई है।
उन्होंने बताया कि जिले में पदस्थापित समस्त उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, प्रवर्तन कर्मी एवं विधिक माप विभाग के अधिकारी अपने अपने क्षेत्र में इस संबंध में मोनिटेरिंग करेंगे। आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी एवं अधिक मूल्य वसूलने के प्रकरणों पर कठोरता से कार्यवाही अमल में लायी जाएगी।
मांग अनुसार मिलेंगे सैनेटाईजर
अजमेर 6 अपे्रल। कोरोना महामारी के दौरान स्वच्छता के लिए उपयोग में आने वाले सैनेटाईजर राजस्थान स्टेट बे्रवरेज कॉरपेरेशन के डिपो अथवा राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स के डिपो से आवश्यकता के अनुसार क्रय किए जा सकते हैं।
जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि अजमेर के राजस्थान स्टेट बे्रवरेज कॉपोरेशन लिमिटेड के घूघरा एवं माखुपुरा डिपो तथा राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लि. के रामगंज अजमेर, ब्यावर तथा केकड़ी डिपो पर केन्द्र एवं राज्य सरकार के समस्त विभाग एवं कार्यालय, केन्द्र एवं राज्य सरकार के समस्त निगम, बोर्ड, मण्डल, स्वायत्तशाषी संस्थाएं, समस्त पंचायतीराज संस्थाएं, समस्त राजकीय एवं निजी अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, विश्वविद्यालय, समस्त सशस्त्र एवं पैरामिलिट्री फोर्र्सज, समस्त होलसेल एवं रिटेल मेडिकल स्टोर, समस्त बैंक, ग्रोसरी एवं किराना स्टोर्स, गैस एजेन्सी एवं पेेट्रोल पम्प, स्वयंसेवी संस्थाएं, ट्रस्ट आदि, हाउसिंग सोसाइटीज ट्रांसपोर्ट कम्पनियां, रिटेल चैन, ई-कॉमर्स एवं ऑन लाइन कम्पनियां, अन्य संस्थाओं, व्यक्तियों को कार्यालयाध्यक्ष से स्वीकृति के उपरान्त इन समस्त संस्थाओं, व्यक्तियों को निर्धारित प्रक्रिया से आवेदन एवं आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने पर अग्रिम भुगतान पर उनकी मांग अनुरूप मात्रा में सेनेटाइजर जारी किए जाएंगे। केन्द्र एवं राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, कार्यालयों, जिला परिषदों, पंचायत समितियों, नगरीय निकायों, बैंकों, सहकारी भंडारों, उपभोक्ता भण्डारो एवं जिला, ब्लॉक चिकित्सालयों की मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी से सीधे ही डिमाण्ड ड्रा्फ्ट, बैंकर्स चैक जो कि आरएसबीसीएल जयपुर केे नाम पर देय होगा। ईजी पे पर क्यू आर कोड स्केन करके अथवा अपवादिक परिस्थितियों में जिला कलक्टर द्वारा जारी एकाउट पे चैक को हेंड सेनेटाइजर के भुगतान कर प्राप्त किया जा सकेगा। सेनेटाइजर हेतु भुगतान आरटीजीएस, एनईएफटी इत्यादि के माध्यम से स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ये सभी संस्थाएं 180 एम.एल. की पैंंकिग राािश 37 रूपये 50 पैसे प्रति बोटल की दर से नियमानुसार भुगतान कर प्राप्त कर सकेंगे। मुफ्त सेनेटाइजर अभी भी पूर्व प्रक्रिया अनुसार जिला कलक्टर से स्वीकृति उपरान्त आर.एस.बी.एल. डिपो के द्वारा उपलब्ध करवाएं जाएंगे।